वक्फ बोर्ड के 10 Unbelievable Facts, जो सबको जानने चाहिए

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देश में सबसे ज्यादा जमीन रेलवे के पास है। इसके बाद रक्षा मंत्रालय यानी सेना का नंबर आता है। तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जमीनें वक्फ बोर्ड के पास ही हैं।

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कोई भी गैर-मुस्लिम वक्फ बना सकता है, लेकिन उसको इस्लाम को मानना ​​चाहिए। वक्फ बनाने का मकसद इस्लामी होना चाहिए। गैर-मुस्लिम वक्फ के लिए जमीन भी दान कर सकते हैं।

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जानकारों के अनुसार, एक बार वक्फ की संपत्ति घोषित होने के बाद वह हमेशा के लिए वक्फ के अधिकार में आ जाती है। भारत में इसकी न्यायिक समीक्षा हो तो सकती है, लेकिन पेचीदगी बहुत है।

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भारत में हिंदुओं के ट्रस्ट, मठ, अखाड़े और सोसाइटी पर कई तरह के कानूनों और जिला प्रशासन का प्रशासनिक कंट्रोल होता है, लेकिन वक्फ बोर्ड को लेकर ऐसा नहीं है।

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2022 में भारत सरकार ने बताया कि वक्फ की देश में 7.8 लाख से ज्यादा अचल संपत्तियां हैं। इनमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश वक्फ के पास है, जो 2 लाख से भी ज्यादा हैं।

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वक्फ बोर्ड पुराने कानून के सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के अनुसार, अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है I

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वक्फ बोर्ड के पुराने कानून के अनुसार, अगर किसी जमीन पर मस्जिद है या उसका इस्तेमाल इस्लामिक उद्देश्यों के लिए हो तो वो ऑटोमैटिक वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो जाती है।

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पुराने कानून के अनुसार, वक्फ बोर्ड में सदस्य के तौर पर किसी महिला या अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं हो सकती है।

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कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार. वक्फ बोर्ड को लेकर 165 केस सुप्रीम कोर्ट और अलग-अलग हार्ईकोर्ट्स में पेंडिंग हैं। 18 हजार से ज्यादा केस वक्फ ट्रिब्यूनल में पेंडिंग हैं।

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